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गोंडा: दुष्कर्म के प्रयास के दोषियों को 5 साल की कैद

  • by: news desk
  • 25 November, 2022
गोंडा: दुष्कर्म के प्रयास के दोषियों को 5 साल की कैद

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में  विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़/पॉक्सो एक्ट के दो आरोपियों (अजय कुमार पुत्र लाल कुंवर और नायब पुत्र अंबिका प्रसाद ) को दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।



 थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अजय कुमार और नायब  ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी दुर्गा प्रसाद द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तो को  विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 05 वर्ष कारावास व रु० 5,000-5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 



अभियुक्त का नाम पता

01. अजय कुमार पुत्र लाल कुंवर निवासी बेसिया चैन गोसाईपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।

02. नायब पुत्र अंबिका प्रसाद निवासी बेसिया चैन गोसाई पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।



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