गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्कर मुकेश यादव पुत्र हरीराम यादव को 01 वर्ष का सश्रम कारावास और ग्यारह हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। दोषी को ग्यारह हज़ार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। मुकेश यादव पुत्र हरीराम यादव छपिया के ढढौवा मेहनिया निवासी है|
पुलिस ने बताया कि,' अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 11,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना छपिया पुलिस ने 22 जून 2021 को मादक पदार्थ तस्कर मुकेश यादव को 01 किलो 90 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार हेड कांस्टेबल भोला नाथ द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट गोंडा ने 01 वर्ष सश्रम कारावास रु0 11,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।