गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में NSA के तहत नकली या अवैध शराब बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई| जिलाधिकारी ने कहा नकली या अवैध शराब बेचने वालों ऐसे लोगों पर लगेगा एनएसए| पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब लाइसेंस धारकों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक सभी को दिए सख्त निर्देश| सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेगी सरकारी शराब की दुकानें| नाबालिक बच्चों को शराब बेचते मिलने पर होगी कार्रवाई|
नकली या मिलावटी शराब बेचने वालों को लगेगा NSA| सूचना विभाग गोंडा ने प्रेसनोट जारी दी जानकारी। सूचना विभाग ने अपने बयान में कहा,''डीएम मार्कंडेय शाही के निर्देश पर पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल ना हो इसके लिए एक ओर जहां अवैध शराब के खिलाफ बडे पैमाने पर कार्रवाई हो रही है|
वहीं सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के शराब लाइसेंसियों की बैठक कर उन्हें साफ साफ चेतावनी दे दी कि यदि अनुज्ञापन क्षेत्र में अवैध शराब से या मिलावटी शराब से एक भी मौत हुई तो उसमें शराब लाइसेंसियों की मिली भगत मानते हुए जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति व्यक्ति निर्धारित मानक अनुसार ही शराब का विक्रय किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रखी जाएंगी तथा किसी भी नाबालिक बच्चे को शराब नहीं बेचीं जाएगी|
रिपोर्ट-अतुल कुमार यादव