गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने डकैती करने के आरोपी श्रीराम पुत्र जवाहर को दोषी करार देते हुए 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गोंडा पुलिस ने बताया कि,'अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप डकैती करने के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व रु0 5,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त श्रीराम द्वारा डकैती जैसी जघन्य घटना घटित की थी जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त श्रीराम पुत्र जवाहर निवासी बिहुरी खोदनापुर, थाना परसपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 07 वर्ष के कठोर कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।