Ram Bahal Chaudhary,Basti
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गोंडा: महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

  • by: news desk
  • 02 January, 2023
गोंडा: महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

गोंडा:  उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हत्या के आरोपी सुरेंद्र चौहान को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है| गोंडा की एएसजे/एफटीसीआई कोर्ट ने आज सोमवार को ‘वजीरगंज थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में ’ वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसदक पुरवा निवासी आरोपी सुरेंद्र चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।



थाना वजीरगंज पुलिस ने हत्या के आरोप अभियुक्त सुरेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गोंडा की मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल रुदल शर्मा के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त सुरेंद्र चौहान को न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0आई0 कोर्ट गोण्डा ने सश्रम आजीवन कारावास व रूपए पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।



वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरा (वीरापुर) निवासी वंशराज शुक्ल ने 10 अक्तूबर 2019 को थाने में तहरीर दी थी,  तहरीर में बताया था कि साल 2011 में उसने अपनी बहन अल्पना का विवाह अखिलेश तिवारी निवासी ग्राम टिकरी, परसदक पुरवा से किया था। अल्पना के चार बच्चे भी हैं। उसके पति अखिलेश बाहर रहते हैं।



10 अक्तूबर 2019 की सुबह छह बजे अखिलेश के चाचा रामसरन तिवारी ने फोन करके बताया कि बीती रात अज्ञात लोगों ने अल्पना की हत्या कर शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की तो गांव के ही सुरेंद्र चौहान का नाम प्रकाश में आया था। गला दबाकर हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने सुरेंद्र चौहान केे खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।  प्रभावी पैरवी करायी गई जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी सुरेंद्र चौहान को आजीवन कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

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