गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अदालत ने आठ साल पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म मामले मेें आरोपी अमेरिका को दोषी करार देते हुए 20साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले मेें आरोपी अमेरिका के पिता तुलसीराम को अपहरण में सहयोग करने के लिए सह अभियुक्त दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गोंडा पुलिस ने बताया कि ,'अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति अभियान' व 'ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियक्त को 20 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
30 मई 2014 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त अमेरिका पुत्र तुलसीराम निवासी अमवा नउवाजोत, रेतवागाड़ा, थाना धानेपुर - एक नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । अभियुक्त अमेरिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 08 सितंबर, 2022 को 20 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।