गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा में कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी कन्हैया कोरी पुत्र जसवंत लाल को 14 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 2016 की कौड़िया थानाक्षेत्र के एक गांव की है, जहां आरोपी कन्हैया कोरी ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता बच्ची के पिता ने घटना की रिपोर्ट कौड़िया थाने में पकड़ी मारूडीह निवासी कन्हैया कोरी पुत्र जसवंत लाल के विरुद्ध दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कन्हैया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में कोर्ट ने 21 जनवरी, 2023 को दुष्कर्म के आरोपी कन्हैया को 14 साल कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
गोंडा पुलिस ने बताया ,'थाना कौड़िया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त कन्हैया कोरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कौडिया के पैरोकार हेड आरक्षी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निरंतर की गई सशक्त प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश गोंडा द्वारा 14 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।