गोंडा: पंचायत चुनाव को लेकर आयुक्त का मंडल के सभी DM-SP को निर्देश, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी...

गोंडा: आयुक्त, देवीपाटन मंडल एसवीएस रंगाराव ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में कार्यवाही हेतु मंडल के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि मतदान के 02 दिन पूर्व सभी मतदेय स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार बल्ली - रस्सी लगाने की तैयारी करा ली जाय तथा सभी गांवों में मुनादी व व्यापक प्रचार - प्रसार कराकर सभी मतदाताओं को जागरूक किया जाय कि ये मास्क पहनकर ही मतदान हेतु अन्दर जायें । मेन गेट पर पर्याप्त मात्रा में सेनीटाईजर रखवाया जाय एवं वहाँ संबंधित मतदाताओं को मास्क पहनने के बाद ही अन्दर भेजा जाय।
मतदेय स्थलों के अन्दर मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिये सुदृढ व्यवस्था बनायी जाय तथा मतदान कक्ष में खुली खिड़कियों पर विशेष सतर्कता बनाये रखें । सभी मतदेय स्थलों में यथासम्भव प्रवेश एवं निगर्गन द्वार को अलग - अलग सुनिश्चित किया जाय , ताकि कोविङ प्रोटोकॉल के अनुसार मतदान सुनिश्चित कराया जा सके । इस संबंध में पहले से ही मुनादी एवं प्रचार - प्रसार काराकर मतदाताओं को जागरूक किया जाय ।
आयुक्त ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी मतदेय स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं यथा - पेयजल , शौचालय , फर्नीचर , विद्युत आपूर्ति , पर्याप्त मात्रा में छाया की व्यवस्था किया जाय । सभी मतदाताओं को मतदेय स्थलों पर प्रवेश करने से पहले गहनतापूर्वक चेकिंग करके यह देख लिया जाय कि कोई मतदाता किसी प्रकार का तरल पदार्थ , इंक , पानी बोतल आदि तो अन्दर नहीं ले जा रहा है तथा इसकी अनुमति कदापि न दी जाय ।
उन्होंने कहा है कि पोलिग पार्टियों के प्रशिक्षण के समय में ही बार - बार यह अवगत कराया जाय कि मतदान डियूटी में नामित कर्मचारी ही कार्य करेगा न कि सहायक के रूप में उनका बेटा - बेटी अथवा भाई - बहन आदि । ऐस असमर्थ लोगों चिन्हित करके उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी को लगाया जाय ।उन्होंने कहा है कि फोर्स ब्रीफिंग के समय अवगत करा दिया जाय कि सभी सेक्टर / जोनल मजिस्ट्रेट अपने - अपने सेक्टर में भ्रमण करते रहें, इसके अलावा कलस्टर मोबाईल एवं थाना पुलिस दोनों के संबंध में जानकारी दी जाय । अपने - अपने सेक्टर / जोन से संबंधित फोर्स डिप्लायमेन्ट प्लान भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और जहाँ - जहां संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहाँ वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित किया जाय। कई थाना में सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल मजिस्ट्रेट तथा कलस्टर मोबाईल फोर्स लगातार भ्रमण पर रहें ।
ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी पोलिंग से सूचना मिलने पर 5 मिनट में पहुंचा जा सके इस प्रकार की भ्रमण योजना बनायी जाय ।यह सुनिश्चित किया जाय कि पोलिंग के दिन 7.00 बजे से मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व प्रात:5 बजे से ही संबंधित फोर्स , सेक्टर मजिस्ट्रेट , जोनल मजिस्ट्रेट कलस्टर मोबाईल मतदाताओं के तैयार होने से पहले ही भ्रमण पर रहें । संबधित थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाए तथा जो आरोपी गुंडा अधिनियम में जिला बदर हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा बीडब्ल्यू व एनबीडब्ल्यू सभी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
आयुक्त ने निर्देशित किया है कि सभी गावों में पोलिंग के दिन कोई भी बाहर का अथवा गैर जनपद का व्यक्ति है तो उन लोगों पर विशेष दृष्टि रखी जाय तथा आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय । मतदान दिवस को वाहनों के भ्रमण को नियंत्रित रखा जाय । उन्होंने 24 घंटे वीडियोग्राफी हेतु स्टॉग रूम पर्याप्त मात्रा में सी० सी० टी० वी० कैमरा लगवाये जाने एवं रिकार्डिंग 30 दिन के लिये सुरक्षित करने तथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी मॉनीटरिंग के जाने के भी निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा है कि पूरे मंडल में इण्टेलीजेंश को सक्रिय किया जाय तथा धारा -144 सी ० आर० पी० सी० का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।
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