गोंडा: 9 साल पुराने एक गैर इरादतन हत्या प्रकरण में आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप गैरइरादतन हत्या करने के एक आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व रु0 5000/-के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
2 मई 2013 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत पुरानी रंजिश को लेकर गैरइरादतन हत्या की घटना घटित हुई थी। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त रामकेवल वर्मा पुत्र रामप्रसाद वर्मा निवासी ग्राम चन्दन जोत थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार कांस्टेबल राहुल यादव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने आजीवन कारावास व 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर पैरोकार को उत्साह वर्धन हेतु नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।