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गोंडा: छेड़छाड़ करने के आरोपी को 3 साल कारावास

  • by: news desk
  • 29 July, 2022
गोंडा: छेड़छाड़ करने के आरोपी को 3 साल कारावास

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के 2 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 हजार रुपए अर्थदंड किया है।



पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई, 2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित पाण्डेय पुत्र शिवनाथ पाण्डेय निवासी महापुरवा सिसई जोत थाना कटरा बाजार ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोगपंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 



पुलिस ने बताया ,''मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी रुदल शर्मा द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियक्त को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व रु0 2000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।





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