समाज कल्याण विभाग की बंद पड़ी शादी अनुदान योजना एक बार फिर शुरू कर दी गई है। इसके लिए शासन से समाज कल्याण विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के बेटी की शादी के लिए यह योजना शुरू की गई है।
इसके साथ ही सामूहिक शादी योजना भी चलती रहेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
आनलाइन पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदक अपना आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम् ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये तक का आय प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नही होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
एक परिवार से अधिकतम् 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन के पश्चात् तक आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।