Gonda News: दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने मंगलवार को बताया
कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) नम्रता अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान तथा अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर आरोपी पति वसीम को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने मृतका के ससुर रोज अली को दोषमुक्त करार दिया।
चतुर्वेदी ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा निवासी रजीउद्दीन ने नौ सितंबर 2022 को स्थानीय थाने पर अपने दामाद व समधी के खिलाफ अपनी पुत्री को दहेज के लिए जलाकर मार डालने का मुकदमा दर्ज कराया था।
