शाहपुर गांव निवासी बसपा के पूर्व मंडल कोआर्डिनेटर अब्दुल राजिक उस्मानी के खिलाफ अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उन पर मदरसे में नौकरी व जमीन के बदले जमीन दिलाने का झांसा देने का आरोप लगाया गया है।
थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी मो. मुजीब ने अदालत के आदेश पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया
कि उसने पूर्व बसपा नेता के यहां 2015 से तीन वर्ष तक दस हजार रुपये प्रतिमाह पर नौकरी की थी। आरोप है कि इसी दौरान पूर्व बसपा नेता ने उससे कहा
कि मदरसा खोलने के लिए एक बीघा जमीन की जरूरत है। मदरसा खुलने के बाद जमीन के बदले जमीन व मदरसे में नौकरी भी मिलेगी।
इसी का झांसा देकर उससे अपनी एक बीघा जमीन का दान पत्र मदरसा मिसबाहुलउलूम के नाम 14 फरवरी 2016 में बैनामा करा दी थी
वादी ने बताया कि बसपा नेता ने जालसाजी करते हुए हाथ से लिखे गए स्टेटमेंट बनाकर 32,90000 रुपये की मांग की और विश्वासघात करते हुए मेरा वेतन दो लाख रुपये भी गबन कर लिया।
25 सितंबर 2023 को जब वादी ने जब बसपा नेता अब्दुल राजिक उस्मानी से जमीन के बदले जमीन और वेतन की मांग की तो बसपा नेता ने अपशब्दों का प्रयोग करते कहा कि दोबारा दरवाजे पर आये तो गोली मार दूंगा।
प्रभारी निरीक्षक निर्भय नरायन सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर आरोपी के विरूद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
बसपा नेता राजिक उस्मानी की पत्नी निगार फातिमा गौरा विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रह चुकी हैं।