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देवरिया: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में 35 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन, DM आशुतोष निरंजन ने जारी किए दिशा-निर्देश

  • by: news desk
  • 17 April, 2021
देवरिया: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में 35 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन, DM आशुतोष निरंजन ने जारी किए दिशा-निर्देश

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कोरोना वायरस की दूसरे लहर से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आज रात 8 बजे से 35 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है| यह संपूर्ण लॉकडाउन आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रभावी रहेगा| देवरिया कलेक्टर ने बताया,''शासन निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए आज रात 8 बजे से 35 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है|




कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में 35 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन के लिए जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश जारी किए है। 



1- सभी सरकारी/प्राइवेट हास्पिटल, दवा की दुकानें, सभी जाँच केन्द्र, अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र खुले रहेंगे। इनके कर्मचारी/डॉक्टर, जिनके पास हास्पिटल द्वारा निर्गत वैध परिचय पत्र होंगे, के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। मरीजों को इलाज हेतु आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। 



2-सर्विलान्स, कान्टेक्ट ट्रेसिंग, आर0आर0टी0 टीम आदि को भी कोविड-19 के कार्य करने हेतु आवागमन की छूट होगी। 

3-सामान्य व्यक्तियों के लिए आवागमन केवल उन्हीं के लिए अनुमन्य है, जो ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर या बस से बस स्टैण्ड पर उतरेंगे और अपने घर/गन्तव्य पर जायेंगे अथवा ट्रेन या बस के माध्यम से अपने गन्तव्य पर जाने हेतु एल०पी०जी०युक्त ऑटो रिक्शा वालों को अधिकृत किया गया है। 

4-ट्रकों पर जो (No entry समय का) सामान्य प्रतिबन्ध है, उसका पालन कराते हुए बाहर से आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की ट्रकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।

5 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में जिनके पास नाम निर्देशन पत्र की रसीद /प्राप्ति प्रति है. ऐसे प्रत्याशियों या उनके अधिकृत एजेन्ट को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए नाम वापसी/प्रतीक चिन्ह प्राप्ति हेतु आवागमन की अनुमति होगी।

6- इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर आवागमन की छूट होगी। 




7-फल, सब्जी, किराना की सभी दुकानें बन्द रहेंगी। केवल दूध वालों को आवागमन की अनुमति होगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आज सायं 08:00 बजे से पूर्व फल, सब्जी, किराना के सामान आवश्यकतानुसार खरीद का रख लें। मण्डी समिति में समस्त मण्डी, फल मण्डी. सब्जी मण्डी भी दिनांक 17.04.2021 को साये 08:00 बजे से 19.04.2021 को सुबह 10:00 बजे तक के
लिए सेनेटाइजेशन आदि साफ-सफाई हेतु बन्द रहेगी। 



8- नगर पालिका/नगर पंचायतों के सफाई कर्मचारियों/सेनेटाइजेशन कर्मियों के साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन के कार्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त कार्य बी0डी0ओ0 एवं ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेनेटाइजेशन /साफ-सफाई के कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।



9-लॉक डाउन की उक्त अवधि में मास्क का प्रयोग करने के नियम का बेहद कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए 2 पाली में पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगायी जा रही है, जो मास्क के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के चालान (रू0 1,000 व 10,000, जो
भी अनुमन्य हो) की कार्यवाही करेंगे। 

10- बिजली, राजस्व, शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में हैं, या कोविड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल
सेन्टर (ICCC) में कार्य कर रहे हैं, उनके आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। 

11- सभी धर्मों के श्रद्धालुओं से अपील की जाय कि लॉक डाउन की उपरोक्त अवधि में अपने घरों में
ही रहकर अपने धार्मिक क्रिया-कलाप सम्पन्न करें। मस्जिदों से अजान के अलावा सहरी एवं रोज़ा इफ्तारी के समय की जानकारी दी जा सकती है। मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी न करें। मन्दिरों के सन्दर्भ में भी सिर्फ पूजारी पूजा करें. भींड इकठठी न करें। यही व्यवस्था अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर भी लागू होगी। 

12-शादी/विवाह के कार्यक्रम में बन्द स्थानों पर अधिकतम् 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर अधिकतम् 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत अनुमति प्राप्त करके ही की जायेगी।



 13- शव वाहन/एम्बुलेन्स/अग्निशमन सेवा के वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। अन्तिम संस्कार में अधिकतम् 20 लोग शामिल हो सकते हैं। 

14- ऐसे सभी उद्योग, जो सतत्/निर्बाध रूप से चलते हैं, अर्थात जिन्हें बन्द नहीं किया जा सकता है,
उनके कर्मचारी/मजदूरों को आवागमन की अनुमति होगी।

 15- सभी परीक्षायें जैसे एन0डी0ए0 की चालू रहेंगी और उनके परीक्षक एवं छात्र परिचय पत्र के साथ परिचय पत्र के साथ सम्मिलित हो सकेंगे। 16- पब्लिक ट्रान्सपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगी।

 17- पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सियों के कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। 

18- चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा। 

19- लेबर मार्केट नहीं लगेंगे। अतः उक्त निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन कराने हेतु सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।





समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त एक दिवसीय लॉक डाउन का थानों के चौकीदारों से गांवों में मुनादी कराकर लॉक डाउन का पालन कराया जाय। संग्रह अमीनों की ड्यूटी तहसील के प्रमुख कस्बों में तैनात पुलिस टीम के साथ लगाते हुए लॉक डाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।




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