दिल्ली शराब मामले में सर्च वारंट के साथ ईडी की टीम केजरीवाल के आवास पर पहुंची, दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास को घेरा; AAP बोलीं- “केजरीवाल को गिरफ़्तार....”

नई दिल्ली: कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पूछताछ के लिए आज गुरुवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची| दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शराब जांच में मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से कोई सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस स्तर पर राहत देने के इच्छुक नहीं है। आदेश के तुरंत बाद ईडी के अधिकारी केजरीवाल के आवास पर पहुंचे.
दिल्ली के मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। आप नेता सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर में घुसने नहीं दिया गया. दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी है.
सौरभ भारद्वाज ने कहा, "जिस तरह से पुलिस सीएम के घर के अंदर है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, उससे लगता है कि सीएम आवास पर छापा मारा गया है। ऐसा लगता है कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है।''
दिल्ली की मंत्री और AAP नेता आतिशी ने कहा, "यह स्पष्ट है कि ईडी और बीजेपी अदालतों का सम्मान नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो वे आज ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारने नहीं आते... यह एक राजनीतिक साजिश है और वे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए यहां आए हैं..."
AAP कार्यकर्ताओं का केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन
AAP कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है।
इससे पहले, आज दिन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
केजरीवाल के मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से पूछा कि अगर उन्हें गिरफ्तारी की आशंका थी तो उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। “जब तक आप किसी भी कॉल को अटेंड नहीं करते, आपको कैसे पता चलेगा कि वे क्या जानकारी चाहते हैं? समन की शुरुआत अक्टूबर महीने से हुई थी. अगर आपको अंदेशा था कि आपने उनका कॉल अटेंड किया.. तो आपने चुनौती क्यों नहीं दी? आपको अग्रिम जमानत दाखिल करने से नीचे की अदालत में नहीं जाने से किसने रोका?”
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने AAP को रिश्वत दी।
केजरीवाल की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की
इसके बाद ,आज गुरुवार शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की।
ED ने बड़े बड़े वकील लगाकर दलील दी कि केजरीवाल जी की Application खारिज की जाए:AAP
गुरुवार दोपहर को दिल्ली मंत्री और AAP नेता आतिशी ने कहा, " कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप किस आधार पर बार-बार समन भेज रहे हैं? आप (ईडी) दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं?.... न्यायाधीशों ने एजेंसी द्वारा लाए गए कागजात देखे और उसके बाद, उन्होंने आवेदन खारिज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आवेदन को होल्ड पर रख दिया। अंतरिम राहत आवेदन पर उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस भेजा और 22 अप्रैल की तारीख दी..."
आतिशी ने कहा, "ED Press Release में कहती है कि हमने ₹100 करोड़ का घोटाला किया। अरे अगर हमारे पास ₹100 करोड़ होते, तो ₹50 करोड़ के Electoral Bond देकर ED से छुटकारा पाया होता। BJP को कहना चाहती हूं, सामने आकर राजनीति करें, ED के सहारे से नहीं। हम डरने वाले नहीं, इस देश के लोगों के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे।
▪️ED ने बड़े बड़े वकील लगाकर दलील दी कि केजरीवाल जी की Application खारिज की जाए
▪️Court ने बार बार कहा कि कोई कागज़ है तो दिखाओ
▪️Judges ने Hearing से अपने कमरे में जाकर कागज़ देखे
ED के कागज़ देखकर Kejriwal जी की Application खारिज करने से इंकार किया, ED को Notice दिया और 22 April की तारीख दी
ED के पुरज़ोर विरोध के बाद भी, Delhi High Court ने Kejriwal जी की Interim Relief की Application को Set Aside नहीं किया
इसपर सुनवाई करेंगे और Examine करेंगे।
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