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24 अगस्त 2026

दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली ज़मानत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की ज़मानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट…

दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली ज़मानत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली ज़मानत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की ज़मानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।



दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया,"मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है और न्यायिक रिमांड के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आईपीसी  की धारा 201 और 120 तथा 35 एफसीआर अधिनियम की तीन नई धाराएं लागू की गई हैं|



फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक व पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून 2022 को गिरफ़्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ़्तार किया था|




tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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