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उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, शॉपिंग मॉल-थिएटर, जिम, बार, शराब की दुकानें रहेंगी बंद

  • by: news desk
  • 10 May, 2021
उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, शॉपिंग मॉल-थिएटर, जिम, बार, शराब की दुकानें रहेंगी बंद

देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक सख्त कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा। फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद की दुकानें सुबह 7-10 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम, थिएटर, असेंबली हॉल, बार, शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। प्रदेश मे अगले आदेशों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण जारी रहेगा।शासन की ओर से इसका आदेश जारी हो गया है।




-COVID - Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1 & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन/Messages/other proof दिखाने पर
व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी। 



- COVID -19 के संक्रमण को देखते हुए COVID-Curfew अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो, अधिकतम 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।


-शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।




समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति। हालाँकि, एमबीबीएस चतुर्थ एवं पंचम वर्ष, बीडीएस चतुर्थ वर्ष, नर्सिंग तृतीय वर्ष केवल जारी रहेंगी। राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा भौतिक रूप से परीक्षाओं के लिए केस टू केस आधार पर अनुमति लेनी होगी।



-समस्त  सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाज़ार, जिम, खेल परिसर, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, पार्क, मनोरंजन पार्क, थिएटर और सभागार, असेंबली हॉल और संबंधित गतिविधियों और स्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।


-समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल गतिविधियाँ/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक समारोह/ अन्य समारोहों और जनसभा अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।


-मदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।


-बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से
Smart City के Web Portal 'http://smartcitydehradun.uk.gov.in' पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्त्यिों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW Gol and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।



-बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा। तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पचायत का प्रदान किया जायेगा।




-विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा। 14.COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।





इन्हें मिली छूट:

-स्वास्थ्य सेवाएं से संबंधित क्षेत्र जैसे अस्पताल,दवा की दुकान आदि

-चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेंटर

- फार्मा एवं चिकित्सीय प्रयोगशालाएं और कोविड-19 के प्रयोग से संबंधित संस्थान

- पशुपालन अस्पताल,डिस्पेंसरी, क्लीनिक आदि

-निजी क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित जांच,जरूरी सेवाओं अधिकृत संस्थान

-दवा निर्माता, फार्मा, चिकित्सीय उपकरण, इससे संबंधित पैकेजिंग की इकाइयां

-स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित संस्थाएं




वित्तीय सेवा क्षेत्र में इनका मिली छूट:

-बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग, एटीएम ऑपरेंशन

-सहकारी ऋण संस्थाएं- न्यूनतम स्टाफ से काम करना होगा

-रसोई गैस,पेट्रोल,डीजल,मिट्टी का तेल आदि के परिवहन, भंडारण, बिक्री

-ऊर्जा

- डाक सेवाएं, सेनेटाइजेशन आदि

-दूरसंचार




कारोबार में ये रहेगी छूट:

1. सस्ता गल्ला दुकान, राशन की दुकानें, किराना आदि की दुकानें 14 मई को सात बजे से 12 बजे तक खुलेंगी  ।

2. सब्जी और फल, दूध, मीट आदि का कारोबार सात बजे से लेकर सुबह दस तक प्रत्येक दिन ।

3. मंडियों में खुदरा खरीदारी प्रतिबंधित ।

4. सब्जी, फल,दूध, मांस आदि की होम डिलवरी की व्यवस्था जिला प्रशासन कराएगी ।

5. होटल,रेस्ट्रोंरेंट आदि होम डिलवरी ही करेंगे ।

6. पशुचारा, कीटनाशक,खाद,बीज आदि के भंडारण,परिवहन आदि की सुबह सात बजे से दस बजे तक की अनुमति ।

7.ऑनलाइन सामान की डिलवरी  ।

8. प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोशल सहित संचार सुविधांए ।

9. पेट्रोल,रसोई गैस आदि की खुदरा बिक्री,कोल्ड स्टोरेज,वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस आदि ।

10. सीमेंट, लोहे की छड़ आदि निर्माण से संबंधित प्रत्येक दिन सात बजे से दस बजे तक ।

11. गाड़ियों की मरम्मत करने वाली दुकानें ।

12. किसी भी संस्थान के कर्मचारी को आईडी कार्ड दिखाने पर अनुमति ।



परिवहन:

-पचास प्रतिशत सवारियों के साथ जिलों में आवागमन ।

-रेल, हवाईजहाज, ट्रेन और निजी वाहन से यात्रा करने वालों को पंजीकरण कराना होगा ।

-देहरादून, ऊधमसिंह नगर,हरिद्वार,पौड़ी और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी ।

-सामान का ढुलान,गुड्स कैरियर आदि को अनुमति ।

- आटो और टैक्सी आपात सेवा के लिए अनुमति, ट्रेन एवं हवाईअड्डे से आवागमन वैध यात्रा कागज दिखाने पर अनुमति ।

-रोगी एवं तीमारदार, टीकाकरण आदि, मीडिया कर्मियों को आइडीकार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति-निजी वाहनों में पचास  प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग ।

कृषि,बागवानी और पशुपालन से संबंधित गतिविधियों को अनुमति ।



उद्योग:

- कोई प्रतिबंध नहीं, मानकों का पालन करना होगा निर्माण ।

-अनुमति होगी। निर्माण से जुड़े श्रमिकों को कार्यस्थल तक लाने और ले जाने की व्यवस्था ठेकेदार करेगा।

-रक्षा, एनसीसी, एफसीआई, सीआरपीएफ, स्वास्थ्य,आपदा प्रबंधन आदि को संचालन की अनुमति ।

-राज्य सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे।

- निजी क्षेत्र के कार्यालय बंद रहेंगे, वर्क फ्राम होम ।





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