नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक को निर्देश दिया है कि वो अपने सभी खाताधारकों की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस करे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार कोलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और यह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग परिचालन नहीं कर पाएगा।
इससे पहले पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र में कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। वहीं RBI ने 14 जुलाई को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था।