मुंबई: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपने एक फोटोशूट को लेकर काफी चर्चा में हैं| रणवीर सिंह उस फोटोशूट में बिना कपड़ों के नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है| रणवीर की फोटोज की वजह से लोग उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का भी खूब मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि पति के फोटोशूट पर दीपिका का रिएक्श??? अभी तक सामने नहीं आया है| लेकिन इस बीच रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नग्न तस्वीरें पोस्ट करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत एक एक NGO की तरफ से की गई है| हालांकि पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
सोमवार को (25 जुलाई, 2022 को) न्यूड फोटोशूट कराने के मामले में महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप और भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए में एक एनजीओ ने अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेंबूर थाने में शिकायत दर्ज कराई है|
'श्याम मंगराम फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने अपनी शिकायत में लिखा है, 'हम पिछले 6 साल से बच्चों और विधवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं| पिछले हफ्ते हमने रणवीर सिंह की कई न्यूड तस्वीरें वायरल होते देखीं। जिस तरह से उन तस्वीरों को क्लिक किया गया, उससे कोई भी महिला और पुरुष शर्मिंदगी महसूस करेंगे।
"भारत एक ऐसे देश के रूप में जिसका महान इतिहास और परंपराएं हैं, भारत में लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार खाते हैं, जीते हैं और महसूस करते हैं। संविधान में हमारे बहुत सारे कार्य समृद्ध संस्कृति और परंपरा का भी समर्थन करते हैं, हम आत्महत्या, वृद्धाश्रम और कम प्रजनन अनुपात जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करने से दूर हैं जो जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे समृद्ध देशों में एक बड़ी समस्या बन गई है|
इसमें आगे कहा गया है, "हम हमेशा इस बात का समर्थन करते हैं कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप समाज में नग्न घूमें। भारत में अभिनेताओं को नायक कहा जाता है और भारत के लोग उनका अनुसरण करते हैं, किसी न किसी हिस्से में उनका अनुसरण करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में लोग उन्हें भगवान के रूप में भी पूजते हैं| इस तरह के कृत्यों को करके रणवीर सिंह जैसे अभिनेता लोगों की भावनाओं की कीमत पर Cheap Publicity पाने की कोशिश करते हैं।
शिकायतकर्ता ने अभिनेता के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत *आईटी अधिनियम की धारा 67 ए के तहत धारा 292, 293, 354 और 509 के तहत) मामला दर्ज करने की मांग की है| अधिकारी ने कहा, "हमें सोमवार को एक एनजीओ से जुड़े एक व्यक्ति का आवेदन मिला है हालांकि अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है हम पूछताछ कर रहे हैं|