बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व पत्नी के पति को झूठे मुकदमें में फंसाने लिए दोस्त ने दोस्त के पिता को मार दिया। पुलिस ने मामले में मृतक के पुत्र समेत चार लोगों को एक तमंचा, दो चाकू व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। खुलासे से क्षेत्रीय लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया है।
रविवार को (04.04.2021) रात्रि लगभग 20.30 बजे अमर सिंह (उम्र 58 वर्ष) पुत्र गरीबा सिंह निवासी ग्राम झलरी का शव थाना मण्डावली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजपुर नवादा के पास मोअज्जमपुर रोड पर पड़ा मिला , जिसके शरीर पर गोली के छर्रे के निशान थे। इस संबंध में मृतक अमर सिंह के पुत्र भोले की तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 54/21 धारा 302 आईपीसी बनाम चरण पुत्र सौपाल निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर पंजीकृत किया गया।
बिजनौर पुलिस ने बताया,'' केस में संलिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन कर स्वाट/सर्विलांस सहित थाना मंडावली पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- चरण , धर्मेन्द्र, भोले और शाहरुख अहमद को पुलिस ने वालिया तिराहे से आज सुबह 09.40 बजे घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस ( आलाकत्ल ) सहित गिरफ्तार कर लिया।
एसपी डा. धर्मवीर सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर के गांव झलरी निवासी अमर सिंह (58वर्ष) पुत्र गरीबा सिंह को शव गोली लगा शव चार अप्रैल को मंडावली थाने के गांव राजपुरा नवादा में मौज्जमपुर रोड पर पड़ा मिला था। पुलिस ने मामले में मृतक के पुत्र भोले की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस ने मंगलवार को मंडावाली में वालिया चौराहे से चरण पुत्र सौपाल, भोले पुत्र अमर सिंह,शाहरूख अहमद पुत्र मुनीर अहमद, धर्मेंद्र पुत्र कैलाश निवासीगण ग्राम झलरी को गिरफ्तार किया है।
अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो प्रकाश में आया कि घटना का मुख्य अभियुक्त चरण सिंह की पत्नी चरण सिंह को विवाद के चलते छोड़कर चली गयी थी तथा उसने नरेश पुत्र मुकन्दी निवासी ग्राम भोजावाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर के भाई राजेश से शादी कर ली थी। इसी से क्षुब्ध होकर चरण सिंह व उसके परिजनों द्वारा उसके घर पर जाकर झगडा किया था। जिसके सम्बन्ध में नरेश उपरोक्तद्वारा दिनांक 25.12.2013 को नरेश उपरोक्त द्वारा थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 423/13 धारा 307/452 भादवि पंजीकृत कराया गया था। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
चरण सिंह एवं भोले (मृतक का पुत्र) का आपस में बहुत अच्छा मेल जोल है। दोनो ने मिलकर यह योजना बनाई कि भोले अनुसूचित जाति से है यदि उसके पिता अमर सिंह के साथ गोली मारने की घटना कारित की जाये तो उसे सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि 08.25 लाख रुपये प्राप्त हो जायेगी तथा नरेश पुत्र मुकन्दी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर पूर्व में उसके द्वारा थाना बढापुर पर पंजीकृत कराये गये मुकदमें में दबाव बनाकर फैसला भी किया जा सकता है।
इसी क्रम में अमर सिंह को विश्वास में लेकर उसको गोली के छर्रे मारकर घायल करने की योजना बनाई गयी तथा नरेश पर धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराना चाहते थे। मृतक अमर सिंह द्वारा कहा गया कि गोली मारकर तुम लोग भाग जाना, मैं शोर मचाने लग जाऊंगा। योजनाबद्ध तरीके से अमर सिंह व उसके पुत्र भोले की सहमति पर चरण सिंह द्वारा अपने साथियों शाहरुख व धर्मेन्द्र के साथ मिलकर थाना कोतवाली शहर से 50 किलोमीटर दूर मंडावली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजपुर नवादा के पास मौअज्जमपुर रोड पर अमर सिंह को गोली मार दी। जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गयी।