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Lockdown Extend in Bihar: बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, दिशानिर्देश जारी

  • by: news desk
  • 13 May, 2021
Lockdown Extend in Bihar: बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, दिशानिर्देश जारी

लखनऊ: बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्‍य सरकार ने लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया है| बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना की वजह से राज्य में लगाए गए लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है।




मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि,''आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।




COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने राज्यव्यापी लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी राज्य सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।




बिहार सरकार गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश में कहा,''कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिएविभागीय आदेश संख्या-2633 दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। 




-वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेन का परिचालन हो रहा है। उनसे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रतिबंधों के लगने से आम जन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्हें भी राहत पहुँचाना उचित होगा। 

-विभागीय आदेश 2835 दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से लगाए गए प्रतिबन्धों के पश्चात् स्थिति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि स्थिति में अपेक्षित सुधार हो रहा है और नये पोजिटिव मामलों तथा टेस्ट पोजिटिविटी अनुपात में भी गिरावट आई है। परन्तु व्यापक तौर पर संक्रमण की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में सभी जिला पदाधिकारी/जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनका मंतव्य एवं परामर्श प्राप्त किया गया। पदाधिकारियों ने संक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रतिबन्धों को कुछ अतिरिक्त समय तक लागू रखने के सम्बन्ध में अपना मंतव्य दिया।


उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 13.05.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में आदेश संख्या-2835 दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को दिनांक 15.05.2021 के आगे दिनांक 25.05.2021 तक आंशिक संशोधनों के साथ निम्नवत विस्तारित करने का निर्णय लिया गया



1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

अपवाद:- आवश्यक सेवाओं यथा - जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय,खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालययथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।



2. दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 

अपवाद:- (क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम, संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान,गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ । 

- औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान । 

-सभी प्रकार के निर्माण कार्य(Construction Works)|
-E-commerceसे जुड़ी सारी गतिविधियाँ। 

- कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।

- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।

- पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान। 

-आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें पूर्व में अनुमान्यप्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाह्न के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाहन तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे मध्याह्न तक ही खुलेंगी। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी scatterकरेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ न हो। 

-कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। 

-निजी सुरक्षा सेवाएँ। ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित। 

-निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को 6.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक खुली रह सकती हैं। 

-लीची, आम इत्यादि फलों की पैंकिंग हेतु काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। अन्य सभी प्रतिष्ठानWork from Homeके आधार पर कार्य कर सकते हैं।




3-अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनको निर्माण एवं वितरण इकाईयां - सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। 

4.सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

5.सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। 

अपवाद:-(क) पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। 

केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

- स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। 

-अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।

-वैसे निजी वाहन, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है। 

- सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।-

- वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो। 

-कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

- अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। 

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित Walk-in Interviewमें शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को Walk-in Interview के आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में माँगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। 


'''उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। 



6. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।



7. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होमडिलीवरी के
लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे take homeके आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।होटल का संचालन अतिथि के लिए In-room Dining के साथ अनुमान्य होगा।

8-सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। 

9. सभी प्रकार केसामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/
सांस्कृतिकएवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे। 

-10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 

11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन - सरकारी एवं निजी - पर रोक रहेगी। 

12-विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जलस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।


इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी :

-सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे। 

-सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीजों की देख-रेख में लगे attendant के खाने के लिए सामुदायिक किचेन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई निजी अस्पताल चाहे तो वह स्वयं या किसी निजी व्यक्ति/संस्था के माध्यम से अपने अस्पताल के मरीजों के attendant के लिए भी किचन की व्यवस्था कर सकता है। इसमें सरकारी सामुदायिक किचन के मापदंड की तरह साफ-सफाई,कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। 

-रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। 

-सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वाराकिया जाएगा। 




सभी जिला पदाधिकारी उपर्युक्तकंडिकाओं में वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।



'''उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।''







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