बस्ती: यूपी के बस्ती जिले में कोर्ट ने चरस/अवैध मादक तस्करी के 7 साल पुराने मामले में सूरज मिश्रा (निवासी रामेश्वरपूरी कंपनी बाग़ थाना कोतवाली) को दोषी करार देते हुए 15 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया|
थाना छावनी पुलिस बल द्वारा 24/25 दिसंबर 2015 को की रात्री गस्त व संदिग्ध व्यक्तियों / वाहनों की चेकिंग के दौरान रामजानकी तिराहे से करीब 25 मीटर दूर पूर्वांचल बैंक के सामने तड़के करीब 04:40 बजे सूरज मिश्रा को 01 किलो 650 ग्राम चरस (मादक पदार्थ) व रुपये 110 के साथ गिरफ्तार कर थाना छावनी पर अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय बस्ती रवाना किया गया था एवं विवेचक द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
12 जनवरी 2023 को न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम, न्यायालय बस्ती द्वारा कंपनी बाग़ के रामेश्वरपूरी निवासी सूरज मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा को 15 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 1,00,000/- के अर्थदंड की सजा |