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अपराधियों को 'कड़ा से कड़ा' दंड दिलवाने के लिए प्रभावी पैरवी करें अभियोजन अफ़सर, बस्ती डीएम ने दिए सख्त निर्देश

  • by: news desk
  • 20 October, 2022
अपराधियों को 'कड़ा से कड़ा' दंड दिलवाने के लिए प्रभावी पैरवी करें अभियोजन अफ़सर,  बस्ती डीएम ने दिए सख्त निर्देश

बस्ती: जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट में अभियोजन कार्यों कीसमीक्षा बैठक की। बुधवार (19 अक्टूबर, 2022) को समीक्षा बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिलवाने हेतु प्रभावी लॉबिंग करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने सभी अभियोजन अधिकारियों तथा शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दिया।



समीक्षा बैठक में DM प्रियंका निरंजन ने पाया की कि सितंबर माह में अपराधियों की कम संख्या में सजाएं हुई है | सभी न्यायालयों में काफी संख्या में मुकदमे लंबित हैं| लेकिन कुछ अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा सजा दिलाने की उपलब्धि रिपोर्ट में शून्य दिखाई दे रहा है|


DM प्रियंका निरंजन ने कहा,''प्रत्येक अभियोजन अधिकारी प्रत्येक माह 15 से 20 मुकदमों की पैरवी करके सजा दिलाने का कार्य करें| 323 तथा 504 के पुराने मुकदमों की लिस्ट तैयार करें तथा प्रत्येक माह इनकी पैरवी करके निस्तारण कराएं|



323, 504 तथा 506 के 5 साल से ऊपर के सभी मुकदमों की सूची तैयार रखी जाए| समय-समय पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में इसका निस्तारण कराया जाए| ऐसे मुकदमों की अलग सूची बनाई जाए, जिसमें वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है| ऐसे मुकदमों का भी निस्तारण कराया जा सकता है|


DM प्रियंका निरंजन ने बैठक में उपस्थित उप जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। उन्होंने कहा है कि,'' धारा 67 के बेदखली आदेश करके कायमी का आदेश पारित मुकदमों की अलग सूची तैयार करें| तथा समीक्षा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया|



 हर्रैया तहसील के विसुनदासपुर ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी के बगल में एक व्यक्ति द्वारा अस्थाई टिनशेड डालकर ग्राम समाज की अवैध भूमि पर कब्जा किया गया था । DM प्रियंका निरंजन ने पिछले माह में स्वयं इस स्थल का किया था निरीक्षण। DM ने इसको हटाने का  निर्देश दिया था परंतु अभी तक उक्त अवैध कब्जा नही हटाया गया।



DM प्रियंका निरंजन ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्यवाही कर रिपोर्ट देने के लिए SDM को निर्देशित किया। एक बार बेदखली का आदेश करने के बाद उसे तामील कराया जाए| और यदि वादी को कोई आपत्ति है तो वह उनके कोर्ट में कायमी का मुकदमा दर्ज करें



ASP दीपेंद्रनाथ चौधरी के अनुरोध पर DM ने दिया निर्देश कि , थानों में पडे माल मुकदमाती वाहनों का निस्तारण करने के लिए मजिस्ट्रेट तथा पुलिस CO की टीम गठित की जाए। 



ASP दीपेंद्रनाथ चौधरी ने कहा है कि,'' एआरटीओ द्वारा भी वाहनों का चालान करके थानों में जमा कर दिया जाता है| परंतु उसका निस्तारण नहीं होने से थाने भरे पड़े हैं,जिसके कारण असुविधा हो रही है|



DM प्रियंका निरंजन ने इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने का दिया निर्देश । समीक्षा में DM ने पाया कि पिछले माह कुल 1245 सम्मन जारी किए गए, जिसमें से 621 तामील होने के बाद वापस आए। शेष सम्मनों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है| DM ने थानों से तामील ना कराए गए के संबंध में रिपोर्ट किया तलब। ऐसा भी होता है कि प्रभावशाली लोग ऐसे सम्मन को दबाए रखते हैं और तामील नहीं होने देते हैं|



DM प्रियंका निरंजन ने ऐसे सबसे पुराने सम्मन की सूची भी किया तलब। गुंडा एक्ट के मामले में भी तामील एवं गैर तामील सम्मनो की रिपोर्ट प्रस्तुत करे| बैठक का संचालन ADM कमलेश चंद्र ने किया। समीक्षा बैठक में SDM शैलेश दुबे, SDM जी के झा, SDM आनंद श्रीनेत, SDM गुलाबचंद , CO सदर आलोक प्रसाद, डी.जी.सी. फौजदारी परिपूर्णानन्द पाण्डेय, राममिलन यादव, एसपीओ पाक्सों एक्ट कमलेश कुमार चौधरी, रामप्रकाश दूबे रहे शामिल। इसके अलावा अखिलेश कुमार दूबे, लाल अभय प्रसाद, कुमार उत्कर्ष, अरविन्द कुमार पाण्डेय, अभियोजन अधिकारी तथा सहायक डीजीसी रहे उपस्थित।



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